*ग्राम पंचायत पिण्डरी बा.पा. भ्रष्टाचार की पोलखुल जाने के डर से जनसूचना अधिकारी जानकारी देने में कर रहे आनाकानी
*ग्राम पंचायत पिण्डरी बा.पा. भ्रष्टाचार की पोलखुल जाने के डर से जनसूचना अधिकारी जानकारी देने में कर रहे आनाकानी,सुचना का अधिकार अधिनियम में लापरवाह, आवेदन कर्ता ने की प्रथम अपील*
रायगढ़:- सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन के संबंध में जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी समय पर नहीं देते जानकारी वैसे तो रायगढ़ जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम का जमकर मखौल उड़ाया जाता है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिनियमों का पालन करते हुए एक माह में जानकारी तलब करना होता है |लेकिन जानकारी देने में जन सूचना अधिकारी हमेशा पीछे रहते हैं।यही वजह है कि सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं को राज्य सूचना आयोग तक शिकायत करना पड़ता है |
एक ऐसा मामला रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत सारंगढ़ के ग्राम पंचायत पिण्डरी बा.पा. का है, जहाँ जन सूचना अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1),6 (3) के तहत पंचायत सचिव श्रीमती कंचन लता मनहर जन सूचना अधिकारी को दिनांक:-27/02/2021 को वर्ष 2020-21 मनरेगा के तहत आये गये कार्यों की जानकारी के लिए आवेदन कर्ता गजानंद निराला ने जानकारी लेने के लिए आवेदन दिया था|
पर जन सूचना अधिकारी ने जनपद पंचायत सारंगढ़ के ग्राम पंचायत पिण्डरी बा.पा. में हुए भ्रष्टाचार की पोलखुल जाने के डर से जानकारी देने में आनाकानी की। जिस पर आवेदन कर्ता ने प्रथम अपीलय अधिकारी जनपद पंचायत सारंगढ़ के पास प्रथम अपील की है ।
जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिनियमों का पालन करते हुए एक माह में जानकारी तलब करना होता है |
ग्राम पंचायत पिंडरी सचिव जन सूचना अधिकारी श्रीमती कंचन लता मनहर जी द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण आवेदन कर्ता गजानंद निराला ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्त करने की अपील अभिषेक बनर्जी (CEO)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी सारंगढ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को दिनांक:-11/06/2021 को प्रथम अपीलप्रस्तुत कर जानकारी के लिए प्रथम अपील आवेदन दी है, ...|